यदि प्रधानाध्यापक के द्वारा पोर्टल पर सीएल स्वीकृत नहीं है तो शिक्षक को अनुपस्थित मानते हुए, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध करवाई होगी।

यदि प्रधानाध्यापक के द्वारा पोर्टल पर सीएल स्वीकृत नहीं है तो शिक्षक को अनुपस्थित मानते हुए, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध करवाई होगी।


यदि प्रधानाध्यापक के द्वारा पोर्टल पर सीएल स्वीकृत नहीं है तो शिक्षक को अनुपस्थित मानते हुए, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध करवाई होगी। 

अलीगढ, बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में आकस्मिक अवकाश का खेल चल रहा है। जिसका खुलासा खुद अधिकारियों की जांच में हुआ। ऐसे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ0 राकेश कुमार सिंह ने इस पर शिकंजा कसते हुए आदेश जारी किया कि यदि प्रधानाध्यापक आकस्मिक अवकाश समय से स्वीकृत नहीं करेंगे तो संबंधित शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा। 

परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होता है। शिक्षक आकस्मिक अवकाश के लिए पोर्टल पर आवेदन करते हैं। छुट्टी लेने के बाद अध्यापक इसका स्क्रीन शॉट ले कर संबंधित ग्रुप में भेज देता है और छुट्टी पर चला जाता है। लेकिन जांच के दौरान यह बात सामने आई कि हेडमास्टर ने समय से छुट्टी स्वीकृत नहीं की थी। इससे परेशानी होती है। 

■ कई विकास खण्डों के परिषदीय स्कूलों में जांच के दौरान मामला सामने आया। 

■ शिक्षक ने सीएल लगाई लेकिन हेडमास्टर ने मंजूरी नहीं दी। 

ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि आकस्मिक अवकाश के लिए शिक्षकों को 12 घंटे पहले पोर्टल पर अवकाश फीड करना होगा। इतना ही नहीं प्रधानाध्यापक को हर हाल में सुबह सात बजे तक सीएल स्वीकृत करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी और शिक्षक अनुपस्थित माने जाएंगे। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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