सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब NCTE ने भी बीएड अभ्यर्थी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना अयोग्य, नौकरी की राह देख रहे बीएड अभ्यर्थियों में निराशा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब NCTE ने भी बीएड अभ्यर्थी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना अयोग्य, नौकरी की राह देख रहे बीएड अभ्यर्थियों में निराशा।

रांची,

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के मानक चयन योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त 2023 को निर्णय आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद (NCTE) की ओर से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। 

एनसीटीई ने सभी राज्यों को साफ-साफ कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है।

शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। विदित है कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद इस अधिसूचना को खारिज कर दिया गया है। शिक्षा गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया था । इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के लिए नौकरी की चाह रखने बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है। क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक का शिक्षक बनते थे।

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