हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले मे आदेश का पालन न करने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक सचिव को किया तलब।

हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले मे आदेश का पालन न करने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक सचिव को किया तलब।

प्रयागराज,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में गलत प्रश्न पर एक अंक देने के आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को स्पष्टीकरण के साथ 28 नवंबर को तलब किया है। . कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों न की जाए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से पहले दोनों अधिकारी मिल-बैठकर एक-एक अंक देने के आदेश के अनुपालन का समाधान निकालें और ठोस कार्ययोजना बनाएं. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल कुमार मिश्र तथा दोनों अधिकारियों के वकीलों को सुनकर उपेन्द्र कुमार दयाल की अवमानना ​​याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने हलफनामा दायर कर एक-दूसरे पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. जबकि एक अंक देने के आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है. इसके बावजूद आदेश का पालन कराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है. अधिकारी एक-दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं।

मामले के तथ्यों के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती में एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर कोर्ट ने उसे हल करने वाले अभ्यर्थियों को एक अंक देकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। यह भी कहा गया कि पहले से चयनित अभ्यर्थियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली. आदेश का अनुपालन न करने पर यह अवमानना ​​याचिका दायर की गई है। एक साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हो सका है।

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