अत्यावश्यक सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में ।

अत्यावश्यक सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में ।

राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए "पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" लागू की गयी है। उक्त शासनादेश के नियम - 4.3 (स्टेट हेल्थ कार्ड) के उपनियम (iii) में उल्लिखित है कि "समय से समस्त विभागीय सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बन जाये।" तदक्रम में कर्मचारी/ पेंशनर “स्टेट हेल्थ कार्ड" के लिए निम्न प्रकार से आवेदन करें:-

🔖 सर्वप्रथम https://sects.up.gov.in वेबसाइट खोलें। वेबसाइट ओपन होने के बाद "Apply for State Health Card" ऑप्शन पर क्लिक करें।

🔖 मांगी गई सूचना में अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर Generate OTP पर क्लिक करें। अब OTP भरने के बाद एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे मांगी गई सूचनाओं को भरकर Save and Next पर क्लिक करें।

🔖आश्रितों को जोड़ें, फिर Save and Next पर क्लिक करें।

🔖फॉर्म भरने के बाद आवेदन "सबमिट करें" और डीडीओ/टी0 द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा करें।

🔖आवेदन के बाद और डीडीओ/टीओ द्वारा अनुमोदित एक SMS प्राप्त होता है।

🔖आधार eKYC पूरा करें और कार्ड डाउनलोड करें.

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है, कि उपरोक्त क्रम से नियमानुसार "स्टेट हेल्थ कार्ड" बनाये जाने हेतु स्वंय से सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ऑन लाइन फॉर्म पूर्ण करते हुए अप्रूवल हेतु अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। जिससे अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रक्रिया को पूर्ण करना सभव हो सके ।

नोटः- सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ऑन लाइन फॉर्म पूर्ण करने से पूर्व निम्नांकित सूचना एकत्रित कर ले:-

1- आधार नम्बर

2- आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर

3- नियमानुसार आश्रितों की सूची

4- अपनी तथा सभी आश्रितों की अधिकतम् 20kb की एक पासपोर्ट साइज फोटो,

5- सभी आश्रितों के आधार नम्बर, 

6- किसी आश्रित की स्थायी निःशक्ता की स्थिति में उनका विकलांगता प्रमाणपत्र और एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र |

7- राज्य कर्मचारी अपना आधार नम्बर व आधार से जुड़ा मोबाइल नम्बर सावधानी पूर्वक भरें। फॉर्म Submit हो जाने के पश्चात आधार नम्बर व आधार से जुड़े मोबाइल नम्बर में कर्मचारी स्तर से कोई संशोधन सभंव नही होगा। 


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