आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने पर अब प्रॉपर्टी पर एक की जगह 20 फीसदी टीडीएस (स्रोत पर कर) देना होगा।

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने पर अब प्रॉपर्टी पर एक की जगह 20 फीसदी टीडीएस (स्रोत पर कर) देना होगा। 

नई दिल्ली, एजेंसी। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने पर अब आपको प्रॉपर्टी पर एक की जगह 20 फीसदी टीडीएस (स्रोत पर कर) देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने सैकड़ों प्रॉपर्टी खरीदारों को नए नियमों के तहत नोटिस भेजा है।

आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख रुपये या उससे अधिक की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक प्रतिशत टीडीएस देना होता है और शेष राशि विक्रेता को दी जाती है।

आधार और पैन को लिंक करने की समयसीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में उनसे प्रॉपर्टी की खरीद पर 20 फीसदी टीडीएस देने को कहा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं जहां प्रॉपर्टी बेचने वालों का पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं है

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