06 जनवरी को, पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को स्वयं उपस्थित होकर एक स्कूल का करना होगा चयन, वहीं जूनियर के लिए टेट की अनिवार्यता बनी रहेगी।
06 जनवरी को, पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को स्वयं उपस्थित होकर एक स्कूल का करना होगा चयन, वहीं जूनियर के लिए टेट की अनिवार्यता बनी रहेगी।
प्रिय मित्रों, पदोन्नति के बाद विद्यालय आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 06 जनवरी 2024 को सभी पदोन्नत शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किये जायेंगे। अब कई दोस्तों के मन में सवाल है कि कैसे और क्या होगा? अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो आइए स्पष्ट करें -
- जूनियर स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोशन के लिए जूनियर लेवल की टीईटी पास करने की अनिवार्य बनी रहेगी। अर्थात जूनियर लेवल की टीईटी पास शिक्षक ही जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापक बन पाएंगे।
- प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति एनसीटीई द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं संशोधित बेसिक शिक्षा नियमावली 1980 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 यथा संशोधित दिये गये प्राविधानों के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।
- सभी पदोन्नत शिक्षक / शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित होकर किसी एक स्कूल के विकल्प का चयन करना होगा।
- अतः सभी पदोन्नत शिक्षक साथी अपने सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की (काउंसलिंग के समय जमा) की स्वप्रमाणित पूरी फाइल की एक प्रति विद्यालय आवंटन के समय जरूर लेकर जाएं।
- अपनी पसंद अथवा सुविधा को देखते हुए कुछ स्कूलों की भौतिक स्थिति का आंकलन विद्यालय आवंटन से पहले अवश्य कर लें, ताकि आवागमन में कोई अवरोध न उत्पन्न हो।
प्रिय मित्रों, बहुप्रतीक्षित पदोन्नति प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और अवश्य पूरी होगी।
अंत में सभी पदोन्नत शिक्षक मित्रों को पदोन्नति 2023 एवं नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ-सम्भल