12460 शिक्षक भर्ती : दो चरणों में नियुक्ति पत्र बांटने के 24 घंटे बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल आवंटन प्रक्रिया पर लगाई रोक ।

12460 शिक्षक भर्ती : दो चरणों में नियुक्ति पत्र बांटने के 24 घंटे बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूल आवंटन प्रक्रिया पर लगाई रोक ।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत रिक्त 6470 पदों पर भर्ती के लिए पांच साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 29 दिसंबर और 7 जनवरी को दो चरणों में नियुक्ति पत्र बांटने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखी और सुनवाई की तारीख 2 फरवरी तय की। इसके चलते प्राथमिक विद्यालयों में चयनित शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया रुक गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में केवल उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति किसी भी जिले में करने का प्रावधान था, जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

हालाँकि, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों से आवेदन करने का मौका दिया था जहाँ पदों की संख्या शून्य थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका दायर की थी. दूसरी ओर, नवंबर में लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा जारी आदेश पर भर्ती शुरू हुई। कुछ जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों को अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण भी करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तैनाती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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