दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दें पुरानी पेंशन का लाभ - Allahabad High Court
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को दें पुरानी पेंशन का लाभ - Allahabad High Court
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट प्रेस प्रयागराज के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवा को जोड़कर पुरानी पेंशन सही अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता शंभू लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया।
दरअसल, शंभू लाल को वर्ष 1987 में गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद में चतुर्थ श्रेणी पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, शंभू लाल को वर्ष 2015 में सेवा में नियमित कर दिया गया था। याची सन 2022 में रिटायर हो गया और इसके बाद उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में की गई सेवा को जोड़कर सेवानिवृत्ति लाभ और पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग निदेशक राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज से की। किंतु निदेशक राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज ने 27 जनवरी 2023 को उसका प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची को 2015 में नियमित किया गया था जबकि इससे पहले ही पुरानी पेंशन खत्म हो चुकी थी। नई पेंशन योजना 2005 से लागू है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता।
कई न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को पेंशन लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। इस विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा अवधेश कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर गवर्नमेंट प्रेस के 27 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। उनके सेवानिवृत्ति लाभ की गणना करने का भी निर्देश दिया गया है।