अगर तलाक नहीं हुआ है तो केवल पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार

अगर तलाक नहीं हुआ है तो केवल पहली पत्नी ही पेंशन की  हकदार 




प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि भरण-पोषण पर समझौता होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अपना दावा छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा कि पति से अलग होने के बावजूद उसका नाम सर्विस रजिस्टर में है और चूंकि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था, इसलिए वह उसकी पत्नी है। कानून के अनुसार, मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए, केवल पत्नी ही अपने पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन आदि की हकदार है। कोर्ट ने उसके साथ पत्नी की तरह रह रही महिला को राहत देने से इनकार कर दिया है और उसकी याचिका खारिज कर दी है।


रजनीरानी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पति भोजराज 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हुए और उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। भोजराज की पहली पत्नी बहुत पहले ही घर छोड़कर चली गई थी।




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