यूपी में 18 साल से कम्र उम्र के लड़के/लड़कियों के स्कूटी-कार चलाने पर रोक, पकड़े जाने पर अभिभावकों को 3 साल की जेल के साथ ही 25 हजार जुर्माना

यूपी में 18 साल से कम्र उम्र के लड़के/लड़कियों के स्कूटी-कार चलाने पर रोक, पकड़े जाने पर अभिभावकों को 3 साल की जेल के साथ ही 25 हजार जुर्माना

  • यूपी में 18 साल से कम्र उम्र के लड़के/लड़कियों के दुपहिया वाहन चलाने पर रोक।
  • कार चलाने पर भी प्रतिबंध, अगर पकड़े गए तो अभिभावन माने जाएंगे जिम्‍मेदार।
  • ऐसे अभिभावकों को 3 साल जेल के साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लग सकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के किशोरों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देता है, तो उसे 3 साल की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है। जिसे उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।


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