अंतर्जनपदीय/अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण तय समय पर ही होंगे, कोर्ट ने किसी भी प्रतिबंध से किया इंकार
अंतर्जनपदीय/अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण तय समय पर ही होंगे, कोर्ट ने किसी भी प्रतिबंध से किया इंकार, कोर्ट का आदेश देखें
अंतर्जनपदीय/अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण समय पर, कोई प्रतिबंध नहीं - कोर्ट
म्युचुअल ट्रांसफर चाहने वालों के लिए यह एक बड़ा दिन था। वरिष्ठ वकील ने सचिव का सर्कुलर दिखाकर अपने याचिकाकर्ताओं के लिए राहत मांगी। सचिव के वकील द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि प्रक्रिया को रोके बिना याचिकाकर्ताओं पर विचार करने की संभावना है, तो ऐसा किया जाएगा। इस पर माननीय न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
सभी पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वालों को बधाई। आदेश के मुताबिक, पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को छुट्टी के बाद नए स्कूल/नए जिले में स्थानांतरित किया जाएगा।