बिना जुर्माना भरे दाखिल करें Income Tax Return, देखें पूरी प्रक्रिया

बिना जुर्माना भरे दाखिल करें Income Tax Return, देखें पूरी प्रक्रिया


आईटीआर-वी ऑनलाइन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए अनुरोध स्टेप बाय स्टेप


चरण 1 - सर्वप्रथम ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आपको अपने खाते में लॉगिन करना होगा। 
https://incometaxindiaefiling.gov.in/


चरण 2 - यहां वेबसाइट के दाईं ओर पैनल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता के तहत उपलब्ध लॉगिन के विकल्प का चयन करें।




चरण 3 - अपने ई-फाइलिंग पोर्टल अकाउंट में लॉग इन करें।



चरण 4मेरे खाते के अंतर्गत उपलब्ध सेवा अनुरोध के विकल्प का चयन करें।



चरण 5 - अनुरोध प्रकार के अंतर्गत नए अनुरोध का विकल्प चुनें



चरण 6 - अनुरोध श्रेणी के अंतर्गत क्षमादान अनुरोध का विकल्प चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। 



चरण 7अगली स्क्रीन पर, आपके पास प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष की सूची होगी जिसके लिए आप माफी अनुरोध दायर कर सकते हैं।


चरण 8विलंब के लिए प्रासंगिक कारण चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। आप देरी के लिए निम्नलिखित में से कोई एक कारण चुनेंगे:-


  • ITR-V पहले डाक द्वारा भेजा गया था लेकिन CPC द्वारा प्राप्त नहीं हुआ।
  • जानकारी नहीं है कि सीपीसी को भेजा गया आईटीआर-वी तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया था।
  • ई-सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
  • इस बात की जानकारी नहीं है कि हस्ताक्षरित आईटीआर-वी सीपीसी को भेजा जाना है।
  • अन्य (यदि आप अन्य का चयन करते हैं तो आपको टिप्पणियाँ दर्ज करनी होंगी)


चरण 9 - एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा जो बताता है कि अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।



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