बिना जुर्माना भरे दाखिल करें Income Tax Return, देखें पूरी प्रक्रिया
बिना जुर्माना भरे दाखिल करें Income Tax Return, देखें पूरी प्रक्रिया
आईटीआर-वी ऑनलाइन दाखिल करने में देरी की माफी के लिए अनुरोध स्टेप बाय स्टेप
https://incometaxindiaefiling.gov.in/
चरण 2 - यहां वेबसाइट के दाईं ओर पैनल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता के तहत उपलब्ध लॉगिन के विकल्प का चयन करें।
चरण 3 - अपने ई-फाइलिंग पोर्टल अकाउंट में लॉग इन करें।
चरण 4 - मेरे खाते के अंतर्गत उपलब्ध सेवा अनुरोध के विकल्प का चयन करें।
चरण 5 - अनुरोध प्रकार के अंतर्गत नए अनुरोध का विकल्प चुनें
चरण 6 - अनुरोध श्रेणी के अंतर्गत क्षमादान अनुरोध का विकल्प चुनें और सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 7 - अगली स्क्रीन पर, आपके पास प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष की सूची होगी जिसके लिए आप माफी अनुरोध दायर कर सकते हैं।
चरण 8 - विलंब के लिए प्रासंगिक कारण चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। आप देरी के लिए निम्नलिखित में से कोई एक कारण चुनेंगे:-
- ITR-V पहले डाक द्वारा भेजा गया था लेकिन CPC द्वारा प्राप्त नहीं हुआ।
- जानकारी नहीं है कि सीपीसी को भेजा गया आईटीआर-वी तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया था।
- ई-सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।
- इस बात की जानकारी नहीं है कि हस्ताक्षरित आईटीआर-वी सीपीसी को भेजा जाना है।
- अन्य (यदि आप अन्य का चयन करते हैं तो आपको टिप्पणियाँ दर्ज करनी होंगी)
चरण 9 - एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित किया जाएगा जो बताता है कि अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और अनुमोदन के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।