NPS : नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर PFRDA ने जारी किए नए नियम, 1 फरवरी 2024 से होंगे लागू

NPS : नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर PFRDA ने जारी किए नए नियम, 1 फरवरी 2024 से होंगे लागू



पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत निकासी को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जो 1 फरवरी से लागू होंगेइसके तहत अगर आपके नाम पर पहले से कोई घर है तो आप नया घर खरीदने या बनाने के लिए एनपीएस खाते से आंशिक निकासी नहीं कर पाएंगे। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि एनपीएस से अधिकतम आंशिक निकासी की सीमा क्या होगी और किन उद्देश्यों के लिए पैसा निकाला जा सकता है।


इन कार्यों के लिए निकासी की सुविधा


■ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।

■ बच्चों की शादी के लिए।

■पहली घर खरीदने, होम लोन चुकाने और अन्य के लिए भी निकासी कर सकते हैं।

■ गंभीर बीमारी, इलाज और अन्य मेडिकल खर्चों के लिए।

■ आपातकालीन स्थिति में भी निकासी संभव।

■ आप किसी भी तरह का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी निकासी कर सकते हैं।


पीएफआरडीए के नए नियमों के तहत केवल वही खाताधारक आंशिक निकासी कर सकेगा जो तीन साल तक एनपीएस योजना का सदस्य रहा हो। इसके अलावा आप एनपीएस खाते से 25 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं निकाल पाएंगे। योगदान पर रिटर्न को निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। एनपीएस खाताधारकों को अपने खाते से अधिकतम तीन बार पैसे निकालने की इजाजत होगी।


नए सर्कुलर के मुताबिक, कोई भी एनपीएस खाताधारक अपने पेंशन खाते में जमा कुल रकम का अधिकतम 25 फीसदी ही निकाल सकता है। अगर योगदान नियोक्ता की ओर से भी किया गया है तो आप इसका कोई भी हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे।


आंशिक निकासी के लिए खाताधारक को सरकारी नोडल अधिकारी, सेंट्रल रिकॉर्डिंग एजेंसी के प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें निकासी का कारण और अन्य जानकारी देनी होगी। अगर खाताधारक बीमार है तो उसकी जगह परिवार का कोई सदस्य या नॉमिनी आवेदन कर सकता है।

Next Post Previous Post