ZERO TAX CALCULATION 2024-25 : नई कर व्यवस्था के तहत अब 7.80 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री! आइए समझें जीरो टैक्स कैलकुलेशन का गणित

ZERO TAX CALCULATION 2024-25 : नई कर व्यवस्था के तहत अब 7.80 लाख तक की इनकम होगी टैक्स फ्री! आइए समझें जीरो टैक्स कैलकुलेशन का गणित



नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर 2024-25: कुछ साल पहले वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने नई कर व्यवस्था शुरू की थी. इसके तहत आयकर कटौती के लिए स्लैब की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई, लेकिन कर की दर कम कर दी गई।


नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर 2024-25
New Tax Regime Calculator 2024-25

अगर इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इस बार नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को 7 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, हालांकि सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था से छूट दे दी है. 7 लाख रुपये तक की सैलरी पर. टैक्स में छूट तो मिल गई है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपये तक है तो भी आपको नया टैक्स देना होगा। सिस्टम में क्या फायदा होने वाला है, आइए समझते हैं कैसे। 


सरकार ने नई कर प्रणाली को पुराने कर की तुलना में अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले बजट में कुछ बदलाव किए हैं। आइए जानते है वो कौन से बदलाव हैं


  • 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 
  • टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये तक होने पर आपको 3-7 लाख रुपये यानी बाकी 4 लाख रुपये पर टैक्स छूट मिलेगी।
  • दो तरह की कटौतियों का लाभ भी दिया गया है।


मानक कटौती (Standard Deduction), नई कर व्यवस्था कैलकुलेटर 2024-25


नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को पुराने टैक्स सिस्टम में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (छूट) मिलता है, यानी कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको 50 हजार रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पिछले बजट को जारी करते समय इसे भी नई कर प्रणाली में शामिल किया गया था। इस तरह आपको 7 लाख नहीं बल्कि 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते आपकी टैक्सेबल इनकम से 50 हजार रुपये कम हो जाएंगे।


राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System)


आप अपने नियोक्ता (Employer) के माध्यम से एनपीएस में योगदान करके मानक कटौती के अलावा कुछ अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस पर किसी भी कर्मचारी को मिलने वाली टैक्स छूट 80CCD के तहत मिलती है।  इसकी दो उप धाराएं हैं- 80CCD(1) और 80CCD(2), जबकि 80CCD(1) में एक और उपधारा 80CCD(1B) भी जोड़ी गई है।


इसमें आपको 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये की छूट मिलती है, लेकिन 80CCD(2) आपको इस 2 लाख रुपये से ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट देगा।


80CCD(2) के तहत अतिरिक्त छूट कैसे प्राप्त करें ?


इसके तहत आपको अपने नियोक्ता द्वारा एनपीएस में किए गए निवेश पर छूट मिलेगी। कई व्यवसाय इस निवेश को अपने लाभ और हानि विवरण में व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाकर कर छूट प्राप्त करते हैं।


इसके निजी कंपनियों के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी, वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह आंकड़ा 14 फीसदी तक हो जायेगा। 


7.80 लाख रुपये तक की सैलरी कैसे होगी टैक्स फ्री? आइए जाने गणित


मान लीजिए कि आपका पैकेज 7.80 लाख रुपये है। ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी आपके CTC का कम से कम 50 फीसदी होगी। मतलब आपकी बेसिक सैलरी 3.90 लाख रुपये थी। 80CCD(2) के तहत आप अपने नियोक्ता से इसका 10 फीसदी यानी 39 हजार रुपये तक अपने एनपीएस अकाउंट में निवेश करवा सकते हैं, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।


तो अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपये है तो आपको इस पर 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 39 हजार रुपये का एनपीएस पर टैक्स छूट मिलेगी। इस तरह आपको कुल 89,000 रुपये तक की छूट मिलेगी, जिससे आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये (6.91 लाख रुपये) से कम हो जाएगी और आपकी कर देनदारी भी शून्य हो जाएगी।



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