अंशकालिक अनुदेशक का माह जनवरी, 2024 (1/2 माह) का मानदेय भुगतान के संबंध में
अंशकालिक अनुदेशक का माह जनवरी, 2024 (1/2 माह) का मानदेय भुगतान के संबंध में
कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र क्रमांक का संदर्भ लें। जी.वी./अं.सं./मानदेय/13068/2023-24 दिनांक 29 जनवरी 2024 दिनांक 29 जनवरी 2024 को उपरोक्त विषय पर जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशक के माह दिसम्बर 2023 के मानदेय की राशि की सीमा निर्धारित की गयी है। है।
अवगत कराना है कि शासनादेश क्रमांक1281/68-5-2022-193/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांकः 15 जून 2022, शैक्षिक सत्र 2022-23 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया। संबंधित शासनादेश में संशोधन किया गया है। शासनादेश दिनांक 15 जून 2022 द्वारा अंशकालिक रात्रि अनुदेशकों को पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, परन्तु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश की गणना संविदा अवधि में नहीं की जायेगी, न ही उक्त अवधि का मानदेय देय होगा।
तत्काल, अंशकालिक अनुदेशक की माह जनवरी, 2024 (1/2 माह) की अभुगतान राशि (प्रति अंशकालिक अनुदेशक 4500/- रूपये की दर से) कुल राशि रूपये होगी। संलग्न विवरण के अनुसार 1135.035 लाख (रू. 11 करोड़ 35 लाख 03 हजार 05 सौ मात्र)। तदनुसार जारी किया गया है। इसके अनुसार पीएफएमएस पर निकासी और खर्च की सीमा निर्धारित की जाती है।
उपरोक्तानुसार अंशकालिक अनुदेशकों के खातों में मासिक मानदेय का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से ही किया जायेगा। धनराशि की प्राप्ति एवं प्रत्येक माह के व्यय/अवशेष की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को देना एवं प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।