72825 शिक्षक भर्ती के बचे अभ्यर्थियों ने दोबारा काउंसलिंग के खिलाफ की अपील

72825 शिक्षक भर्ती के बचे अभ्यर्थियों ने दोबारा काउंसलिंग के खिलाफ की अपील 

प्रयागराज, 30 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ द्वारा शेष 12091 श्रेणी के अभ्यर्थियों की दोबारा काउंसिलिंग के लिए नया विज्ञापन जारी करने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दायर किया है।

दोनों की अपील पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने दो दिनों की बहस के बाद अपीलों पर दोबारा सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कुष्मांडा शाही ने कहा कि इन अपीलों में कहा गया है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट और बाद में 13 दिसंबर 2019 को अभ्यर्थियों की अवमानना ​​याचिका में इस मामले को सही मानते हुए प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती पूरी कर अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया गया। ऐसे में बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का निर्देश अवैध है

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