मध्य सत्र में नहीं होंगे बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले: माननीय हाईकोर्ट

मध्य सत्र में नहीं होंगे बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले: माननीय हाईकोर्ट

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (आपसी सहमति के आधार पर) चालू सत्र की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि यदि आवेदन की सभी औपचारिकताएं पूरी हैं तो एक अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में स्थानांतरण कर दिया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने निर्भय सिंह व अन्य की उस याचिका का निपटारा करते हुए दिया है, जिसमें आपसी सहमति से अंतरजिला स्थानांतरण के मामले में शिक्षकों को उनके जिलों से कार्यमुक्त कर नई तैनाती पर नियुक्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2014 को तेजस्वी सिंह मामले में आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं से दोबारा आवेदन लेकर उनके अंतरजिला तबादले पर विचार किया जाए. साथ ही कोर्ट ने अर्चना श्रीवास्तव मामले में आदेश दिया था कि जिन मामलों में आपसी सहमति से सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए।





Next Post Previous Post