यूपी में छः महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर सरकार ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में छः महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के आंदोलन और लोकसभा चुनावों को देखते हुए राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यदि हड़ताली कर्मचारी इस अवधि के दौरान हड़ताल करते हैं, तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा 3 के तहत लिया गया है। इस अवधि के दौरान सरकारी विभागों, अर्ध-सरकारी विभागों, निगमों और अधिकारियों में हड़ताल करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एस्मा के रूप में, सरकार के पास एक हथियार है जिसके साथ वह जब चाहे कर्मचारियों की आवाजाही को रोक सकती है।

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