प्रधानाचार्य नियुक्ति मामले में बीएसए समेत आठ लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

प्रधानाचार्य नियुक्ति मामले में बीएसए समेत आठ लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेश अग्रवाल की अदालत ने ललितपुर में तैनात बीएसए हरिकेश यादव समेत आठ लोगों के खिलाफ चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हरिकेश यादव भी बनारस में बीएसए थे।

आरोपियों में प्रधान मीला यादव, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष गणेश यादव, मनोज मिश्र, संजीव सिंह, संतोष कुशवाहा भी शामिल हैं। मार्च 2018 में अजीत प्रसाद ने अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी के माध्यम से कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्रार्थी श्री विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय, रौनाखुर्द की कार्य समिति का स्थायी सदस्य है, जिसे विद्यालय से आर्थिक सहायता मिलती है। वर्तमान में उक्त विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीला यादव की नियुक्ति फर्जी विज्ञापन के आधार पर की गयी है। मीला यादव को बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात तत्कालीन बीएसए हरिकेश यादव, मनोज मिश्रा, संजीव सिंह और संतोष कुशवाहा ने मंजूरी दे दी थी। नियुक्ति में प्रयोग किया गया अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी एवं कूटरचित है। मीला यादव पूर्व सपा जिलाध्यक्ष गणेश यादव की पत्नी भी हैं। वर्ष 2016 में बीएसए ने एक बार फिर कर्मचारियों से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर अपने रिश्तेदारों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति और अनुमोदन करा लिया। श्री विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त होने के बाद मीला यादव ने फर्जी तरीके से शिव दुर्गेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, असवारी और पुष्परंजन कन्या विद्यालय, पांडेयपुर में प्राचार्य बनकर अपने करीबियों की नियुक्ति कर ली।

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