मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य, जानकारी न देने पर रुकेगा प्रमोशन

मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य, जानकारी न देने पर रुकेगा प्रमोशन

लखनऊ: राज्य सरकार अब मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन न देने का निर्णय लिया है। अब प्रमोशन कमेटी की बैठक में उन्हीं नामों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी चल अचल संपत्ति की जानकारी मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ.देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिये हैं।

अपर मुख्य सचिव ने शासनादेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर चल-अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि विवरण नहीं देने पर एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा। शासन के संज्ञान में आया है कि डीपीसी में इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य में होने वाली डीपीसी में इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिन लोगों ने संपत्ति का ब्योरा दिया है, उन्हीं के नाम पर प्रमोशन पर विचार किया जायेगा और जिन्होंने नहीं दिया है, उनका नाम बैठक में नहीं रखा जायेगा।

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