शिक्षामित्रों के माह जनवरी, 2024 की मानदेय धनराशि (1/2 माह) प्रेषण के संबंध में
शिक्षामित्रों के माह जनवरी, 2024 की मानदेय धनराशि (1/2 माह) प्रेषण के संबंध में
महोदय/महोदया कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र क्रमांक का संदर्भ लें। जी.वी./एस.एच.एम./मानदेय /13069/2023-24 दिनांक 29 जनवरी 2024, जिसके माध्यम से शिक्षामित्रों का माह दिसम्बर 2023 का मानदेय भेजा जा चुका है।
अवगत कराना है कि शासनादेश क्रमांक1280/68-5-2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांकः 15 जून 2022, शैक्षिक सत्र 2022-23 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश में संशोधन किया गया। है। आगे सूचित किया जाता है कि 15 जून 2022 के शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्रों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का ही मानदेय दिया जायेगा। शिक्षामित्रों की संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, परन्तु उक्त अवधि के शीतकालीन अवकाश को संविदा अवधि में नहीं गिना जायेगा और न ही उक्त अवधि का मानदेय भुगतान किया जायेगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षामित्रों का माह जनवरी, 2024 (1/2 माह) का मानदेय, कुल धनराशि रू0 6492.65 लाख (रू0 64 करोड़ 92 लाख 65 हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार जारी कर दी गई है। तदनुसार, पीएफएमएस पर निकासी और व्यय की सीमा निर्धारित की जाती है।
यह धनराशि शिक्षामित्रों की संख्या के आधार पर गणना की गई कुल धनराशि है, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी मानदेय भुगतान करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन्हीं को
समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानदेय का भुगतान किया जा चुका है, को मानदेय का भुगतान किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य शिक्षामित्र का मानदेय इस जारी धनराशि से न किया जाय।
तत्काल निर्देशित किया जाता है कि मासिक मानदेय का भुगतान सीधे शिक्षामित्रों के खाते में पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि की प्राप्ति एवं मासिक व्यय/अवशेष की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को देना एवं प्रबंधन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।