आय के स्रोत पर कटौती (TDS) के बाद आईटीआर (ITR) भरना अनिवार्य, न भरने पर आयकर विभाग भेजेगा नोटिस

आय के स्रोत पर कटौती (TDS) के बाद आईटीआर (ITR) भरना अनिवार्य, न भरने पर आयकर विभाग भेजेगा नोटिस

आयकर विभाग जल्द ही उन करदाताओं को नोटिस भेज सकता है, जिन्होंने टीडीएस काटने के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

TDS ITR

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के मुताबिक, ऐसे करदाताओं की संख्या करीब डेढ़ करोड़ है, जिन्होंने टीडीएस काटने के बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया है। विभाग उन्हीं को नोटिस भेजेगा जिनके बारे में उसके पास पक्की जानकारी होगी।

आयकर विभाग के पास बड़ी मात्रा में डेटा है, जिसकी मदद से वह अनियमितताओं का पता लगाने में सक्षम है। यदि करदाता से कोई विवरण छूट गया है तो उसे नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और रिटर्न अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। विभाग ने अब तक ऐसे 51 लाख अपडेटेड रिटर्न से 4600 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

आयकर विभाग सेवा बेहतर करने पर फोकस कर रहा है

विभाग का कहना है कि हमारा ध्यान रिफंड के समय को कम करने से लेकर अद्यतन रिटर्न प्रदान करने या प्रमुख कर विवादों को हल करने पर है, ताकि करदाता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार किया जा सके। सीबीडीटी ने मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है, जहां 1 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवादों का समाधान किया जा रहा है। यहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मूल्यांकन अधिकारी और करदाताओं को एक साथ रखा जाता है जो दोनों पक्षों से मूल्यांकन पर सहमति बनाने और समाधान करने का प्रयास करते हैं।

नए नियमों के तहत आयकरदाताओं को आईटीआर-2 में कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) का विवरण देना होगा। इसमें राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा, भुगतान की तारीख और तरीका भी शामिल है। विकलांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार आदि सहित भरण-पोषण के लिए दावा की गई किसी भी कटौती के बारे में जानकारी।

फॉर्म में अतिरिक्त विवरण देना जरूरी

हाल ही में आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म-2, 3 और 5 जारी किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अलग फॉर्म है। जिन लोगों की वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है या जिनके पास एक से अधिक घर हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय अतिरिक्त विवरण देना होगा। ITR-2 के तहत देनी होगी ये जानकारी..

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