युवाओं के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 को मुख्यमंत्री ने किया निरस्त, खबर विस्तार से

युवाओं के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 को मुख्यमंत्री ने किया निरस्त, खबर विस्तार से

  • 06 माह के अंदर ही संपूर्ण शुचिता के साथ आयोजित होगी परीक्षा: सीएम योगी आदित्य नाथ
  • युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई: सीएम योगी आदित्य नाथ
  • STF की छापेमारी में हुई हैं कई बड़ी गिरफ़्तारियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17-18 फरवरी को आयोजित होने वाली यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को निरस्त करते हुए अगले 06 महीने में पूर्ण शुचिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उक्त परीक्षा के संबंध में जारी की गई एसटीएफ की जांच और अब तक की जांच की समीक्षा करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ और परीक्षा की शुचिता से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में इन अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी तय है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 के संबंध में प्राप्त दस्तावेज और सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के प्रमुख मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस स्तर पर लापरवाई बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाई की जाय। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों के खिलाफ सख्त  एक्शन लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने छह माह में पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से यात्रियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

RO/ARO परीक्षा की जांच की जाएगी, शासन ने मांगे साक्ष्य

मुख्यमंत्री ने UPPSC द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक अधिकारी समीक्षा (प्रारंभिक) परीक्षा - 2023 से संबंधित परीक्षाओं की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा - 2023 के संबंध में शासन को संकेत में बताई गई वास्तविकता एवं सहयोग के दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के उद्देश्य में यह निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इस परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत या इसकी पवित्रता को प्रभावित करने वाले तथ्य संज्ञान में लाना चाहता है तो वह अपना नाम और पूरा पता साक्ष्य सहित कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग की ई-मेल आईडी पर भेज सकता है- 27 फरवरी तक secyappoint@nic.in पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

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