अति महत्वपूर्ण : न्यू टैक्स रेजीम चुनने वाले टैक्स पेयर ध्यान दें, अन्यथा भरना होगा जुर्माना।

अति महत्वपूर्ण : न्यू टैक्स रेजीम चुनने वाले टैक्स पेयर ध्यान दें, अन्यथा भरना होगा जुर्माना।

अति महत्वपूर्ण : न्यू टैक्स रेजीम चुनने वाले टैक्स पेयर ध्यान दें, अन्यथा भरना होगा जुर्माना।

जिन करदाताओं ने इस बार न्यू टैक्स रेजीम चुना है और किसी भी तरह का ब्याज जो कि बचत, एफडी, एनएससी अथवा आरडी पर प्राप्त किया है, वे 15 मार्च 2024 तक अपना एडवांस टैक्स, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से अवश्य जमा कर दें। क्योंकि एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2024 है।ऐसा करने से किसी भी करदाता को कोई जुर्माना नहीं देना होगा क्योंकि नए टैक्स स्लैब में ब्याज की रकम पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। अगर बचत, एफडी, एनएससी अथवा आरडी पर  1 रुपये का भी ब्याज मिलता है तो उस पर उनके अधिकतम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। 

  • 31 जुलाई के बाद लेट फीस के साथ आईटीआर पुरानी कर व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। 
  • आपको हर हाल में 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा
  • अब नई टैक्स व्यवस्था में 15 मार्च के बाद आपको लेट फीस के साथ ही आईटीआर दाखिल करने का मौका मिलेगा। 
  • आपको नेट इनकम पर 5000 रूपये तक टैक्स देना पड़ सकता है।

करदाता ध्यान दें :

जिन करदाताओं का स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पोर्टल पर दर्ज नही है। यानी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जगह आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी भरी हुई हैं, तो ऐसे करदाता जल्द ही अपना ईमेल और मोबाइल नम्बर पोर्टल पर फीड करा लें, क्योंकि टैक्स विभाग एक सप्ताह में आपके ईमेल पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम मिसमैच नोटिस भेजने वाला है। जिसका जवाब और ITR U में सुधार की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।

आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मौजूदा या पिछले वित्तीय वर्ष के आईटीआर फॉर्म में कोई गलती पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग आपको समय-समय पर इसकी जानकारी देता है। आपको ईमेल आईडी और पंजीकृत फोन नंबर पर मेल या संदेश के माध्यम से सूचित किया जाता है।

जबकि अक्सर देखा जाता है कि आप जिससे आईटीआर फॉर्म भरवाते हैं, वह अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पोर्टल पर डाल देता है जो कि गलत है, इससे सारी जरूरी जानकारी उसके नंबर पर चली जाती है और आप उससे वंचित रह जाते हैं।

किसे जमा करना है एडवांस टैक्स?

जिन करदाताओं की वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय है और उन सभी स्रोतों पर कुल टैक्स 10 हजार रुपये से अधिक है, तो उन्हें 15 मार्च 2024 तक यह एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए, अन्यथा उन्हें आईटीआर फाइल करते समय यह राशि जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सकल आय 759700 रुपये से ऊपर जाने पर टैक्स पर जुर्माना और ब्याज देना होगा और यह टैक्स नए स्लैब में लगाया जा रहा है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जिन करदाताओं की आय 759000 रुपये तक है और उन्होंने नया टैक्स स्लैब लिया है, उन्हें इस खबर से कोई लेना-देना नहीं है। किंतु इससे ऊपर की आय वाले करदाताओं को ध्यान देना चाहिए।

हालाँकि आपका सारा एडवांस टैक्स आपके विभाग द्वारा आपके वेतन और ग्रेड पे के आधार पर काटा जाता है, फिर भी अगर नहीं काटा गया है तो आप लोगों को इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए।

एडवांस टैक्स का भुगतान कब करना चाहिए?

एडवांस टैक्स का भुगतान सामान्य टैक्स की तरह साल में एक बार में एकमुश्त नहीं करना होता है, बल्कि इसे अलग किस्तों में जमा करना होता है। इसका भुगतान हर तिमाही पर होता है जिसकी तारीख आयकर विभाग तय करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की तारीखें 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं।

करदाताओं के लिए विशेष :

जिन करदाताओं की टैक्स देनदारी ₹10000/- रुपए से ज्यादा है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करना होगा।

इस बात पर ध्यान न दें कि हम सभी अपना कर बाद में चुकाएंगे, बकाया तो अपनों के बीच ही होता है, सरकार बकाया से नहीं चलती।

अतः समय से एडवांस टैक्स का भुगतान अवश्य करें, अन्यथा देर से भुगतान करने पर आपको जुर्माना/पेनाल्टी देना होगा।

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