ऑफलाइन ITR भरने के लिए फॉर्म जारी, टैक्सपेयर एक अप्रैल से SAHAJ-1 और SUGAM-4 भर पाएंगे

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफ़लाइन फॉर्म (JSON सुविधा) जारी किए हैं। इनका उपयोग 1 अप्रैल से ITR दाखिल करने के लिए किया जाएगा। JSON सुविधा का उपयोग ऑफ़लाइन प्रारूप में पहले से भरे विवरण को डाउनलोड या आयात करते समय किया जाता है।

ऑफलाइन ITR भरने के लिए फॉर्म जारी, टैक्सपेयर एक अप्रैल से SAHAJ-1 और SUGAM-4 भर पाएंगे

आईटीआर दाखिल करने के तरीके आयकर विभाग ऑनलाइन या आंशिक ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देता है। ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करते समय जरूरी लेनदेन, टैक्स विवरण और अन्य जानकारी पहले ही भर दी जाती है।

JSON फीचर क्या है

फॉर्म JSON सुविधा का उपयोग करके ऑफ़लाइन भरा जाता है। इसके लिए आपको जेसन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। करदाता को वित्तीय वर्ष के लिए लागू आय और अन्य विवरण स्वयं भरना होगा। यह सुविधा खासतौर पर उन करदाताओं के लिए है जिनके पास बड़ी आयकर और लेनदेन विवरण हैं। एक बार सारी जानकारी भरने के बाद इसे E- filing वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है।

यहां से डाउनलोड करें JSON फॉर्म

JSON फॉर्म आयकर विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां json यूटिलिटी का एक लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड किया जा सकता है। विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं.

● ITR-1 (सहज) यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन, गृह संपत्ति, ब्याज आय से आय शामिल है।

● आईटीआर-4 (सुगम) यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें व्यवसाय और पेशे से होने वाली आय शामिल है।

● आईटीआर-2 और 3 का उपयोग आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं जबकि आईटीआर-3 फॉर्म व्यवसाय और पेशे से लाभ कमाने वाले लोगों के लिए है।

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