पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर आज हुईं सुनवाई का सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से राहत दे दी है।
✍️राघवेन्द्र
*आज दिनांक 19 मार्च 2024 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ में प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई हुई।
*29 दिसंबर 2023 का स्कूल आवंटन आदेश प्राप्त हो चुका है, जैसा बताया जा रहा है...(अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हुई है)
ऑर्डर अपलोड होने के बाद विस्तृत अपडेट दिया जाएगा...
*कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य होगा...*
*2010 से पहले नियुक्त लोगों का क्या होगा यह आदेश आने के बाद ही पता चलेगा।*
आपका साथी
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