संस्कृत भाषा में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं बन सकते शिक्षक - इलाहाबाद हाईकोर्ट

संस्कृत भाषा में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं बन सकते शिक्षक - इलाहाबाद हाईकोर्ट 

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2016 में सहायक अध्यापकों के 10000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद की विशेष अपील पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत भाषा में टीईटी पास किया है। किसी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण टीईटी परीक्षा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सकती। उक्त आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने पारित किया।

संस्कृत भाषा में TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं बन सकते शिक्षक - इलाहाबाद हाईकोर्ट

दरअसल, उक्त पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता ने संस्कृत भाषा में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उक्त आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर एकल पीठ ने अक्टूबर 2013 के सरकारी आदेश पर भरोसा करते हुए कहा कि सरकारी आदेश में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।


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