प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्याक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना, समय से सूचना न देने का आरोप

रायबरेली. दिसंबर 2017 में उपस्थिति रजिस्टर और छुट्टी लेने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र की फोटोकॉपी की जानकारी न देने पर राही ब्लॉक क्षेत्र के खानपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और प्रधानाध्यापक के वेतन से वसूली का आदेश दिया है।

प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्याक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना, समय से सूचना न देने का आरोप

शहर के 735 गांधी नगर निवासी अवधेश कुमार दीक्षित ने राही ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय खानपुर के प्रधानाध्यापक रणविजय सिंह से दो अलग-अलग सूचनाएं मांगी थीं। पहली सूचना में दिसंबर 2017 के उपस्थिति रजिस्टर की फोटोकॉपी मांगी गई थी, जबकि दूसरी सूचना में दिसंबर 2017 में लिए गए अवकाश आवेदन की फोटोकॉपी मांगी गई थी। समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग में दो अलग-अलग अपील की गयीं।

राज्य सूचना आयोग ने अपील संख्या 1268 और अपील संख्या 1320 में प्राचार्य रणविजय सिंह पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैआयोग ने जुर्माने की 50 हजार रुपये की राशि हेडमास्टर के वेतन से वसूल कर संबंधित खाते में जमा करने का आदेश दिया है। बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापक से जुर्माना राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

स्रोत : अमर उजाला

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