स्कूल का समय बदलने से पहले निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य

स्कूल का समय बदलने से पहले निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। फिलहाल कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समय में बदलाव कर रहे हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है. कुछ जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) ने समय कम कर दिया है।

स्कूल का समय बदलने से पहले निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने पत्र जारी कर इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। ग्रीष्म ऋतु के अलावा शीत ऋतु का समय 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है।बेसिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि निदेशालय द्वारा गर्मी और सर्दी के लिए स्कूलों का समय तय होने के बावजूद कई जिलों में बीएसए बिना किसी सूचना के समय में बदलाव कर रहे हैं। यदि कोई अपरिहार्य स्थिति है तो बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय को मामले की जानकारी देनी होगी और फिर निदेशालय की अनुमति से स्कूलों का समय बदल दिया जाएगा

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