पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का लाभ लेने के लिए करदाता को 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए उन्हें 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का लाभ लेने के लिए करदाता को 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

नये नियमों के अनुसार

  • नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बन गई है।
  • पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का लाभ उठाने के लिए करदाता को 31 जुलाई 2024 तक अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।
  • 1 अगस्त, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर, कर की गणना नई कर व्यवस्था के अनुसार की जाएगी और कोई कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

वेतनभोगी करदाता:

  • वेतनभोगी करदाता किसी भी वित्तीय वर्ष में नई और पुरानी कर व्यवस्था के बीच आईटीआर फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं।
  • यदि आपने टीडीएस काटते समय अपने नियोक्ता को पुरानी कर व्यवस्था के बारे में सूचित नहीं किया है, तो आप आईटीआर दाखिल करते समय इसे चुन सकते हैं।

इसे भी जानना जरूरी है

  • पुरानी कर व्यवस्था में कई कटौतियाँ और छूटें उपलब्ध हैं, जो नई कर व्यवस्था में नहीं हैं।
  • अगर आप टैक्स कटौती का लाभ लेना चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है।

अधिक जानकारी के लिए 

  • आप आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट  www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जा कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • आप किसी टैक्स सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं।

नोट: सलाह दी जाती है कि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2024 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल जरूर कर लें।


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