Sponsorship Scheme : स्पॉन्सरशिप योजना के पात्र बच्चों को प्रति माह रूपये 4000/- की धनराशि

जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों की पर्याप्त देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक सहायता) बच्चों को उनके परिवार से विस्थापित किये बिना, समुदाय में उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बने रहने और संस्थाओं से परिवार में पुनःस्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की अनूठी पहल, पात्र बच्चों को प्रति माह रूपये 4000/- की धनराशि 1 वर्ष से 18 वर्ष तक मिलेगी।

पात्रता :

  • पिता की मृत्यु हो गई हो, माँ तलाकशुदा है या परिवार द्वारा परित्यक्त है।
  • बाल-तस्करी, बाल विवाह, बाल-वैश्यावृति, बाल-श्रम, बाल- भिक्षावृत्ति में शामिल 
  • एच. आई. वी. / एड्स प्रभावित।
  • माता-पिता या उनमें से कोई गंभीर / जानलेवा रोग से ग्रसित हैं।
  • किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार।
  • माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ है।
  • बच्चे जो बेघर हैं अनाथ है या विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
  • दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए।
  • सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता वाले बच्चे।
  • फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे।
  • माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं।

आय सीमा :

(मात्र प्रीवेन्टिव स्पॉन्सरशिप हेतु) 

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रू. 72,000/-

अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रू. 96,000/-

रीहेबलीटेटिव स्पॉसरशिप व माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने पर "परिवार की अधिकतम आय सीमा" का नियम लागू नहीं।

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख

  • आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र,
  • आयु प्रमाण-पत्र, 
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र, 
  • शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई / जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

अधिक जानकारी के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट

https://mahilakalyan.up.nic.in/

या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें

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