पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से पहले जान लें नए नियम, इसके बिना नहीं होगा निवेश

पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से पहले जान लें नए नियम, इसके बिना नहीं होगा निवेश

वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस में तरह-तरह की बचत योजनाएं निवेशकों को ऑफर की जा रही हैं। पोस्ट ऑफिस में बेहतरीन ब्याज के साथ गारंटीड रिटर्न और जोखिम मुक्त निवेश की सुविधा है। सरकारी योजना होने के कारण निवेशक पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश को काफी सुरक्षित मानते हैं। इसीलिए देश में पोस्ट ऑफिस स्कीम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच आए दिन नियम भी बदल रहे हैं। वर्तमान में नए नियम लागू हो गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है।  

पोस्ट ऑफिस में निवेश करने से पहले जान लें नए नियम, इसके बिना नहीं होगा निवेश

जैसा कि आप जानते ही होंगे कि गत वर्ष 1 अप्रैल 2023 से डाकघर बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। ताजा जानकारी के मुताबिक, डाक विभाग निवेशक के पैन (PAN) की प्रामाणिकता को आयकर विभाग के डेटा से मिलान करके फिर से सत्यापित (VERIFY) करेगा।

आयकर विभाग के डेटा से मिलान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक का पैन और आधार लिंक हो। इसके अलावा डाक विभाग की योजना के लिए निवेशक द्वारा दिया गया नाम और जन्मतिथि का विवरण सही है या नहीं, इसका मिलन भी किया जाएगा। यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो निवेशक इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।

वेरीफिकेशन प्रणाली में बदलाव 

पैन वेरीफिकेशन सिस्टम प्रोटीन ई-गर्व टेक्नोलॉजीज सिस्टम की प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। इसे पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था। इससे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर पैन को मान्य किया जाता है। पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन, आधार अनिवार्य है। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन सत्यापन से संबंधित प्रोटीन प्रणाली को 1 मई, 2024 से संशोधित किया गया है।

ये होंगे नुकसान

आपका पैन अब कर संबंधी उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं होगा। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो लंबित कर बकाया और उस पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। उच्च दर पर स्रोत पर कर काटा जाएगा। यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो इसे बनाते समय लेनदेन पर लागू दर से दोगुनी दर से टीडीएस काटा जाएगा।

इतने सारे पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल यानी 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गए। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आप बैंक से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक के लगभग सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

निवेशकों के पास आखिरी मौका है

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें। आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 की समय सीमा तक पैन-आधार को लिंक नहीं कर पाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की समय सीमा में छूट दे दी है। आयकर विभाग के मुताबिक अगर 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लिया जाए तो टीडीएस की कम कटौती पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार, करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। यदि ये दोनों लिंक नहीं हैं तो लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा।


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