प्रभारी प्रधानाध्यापक को मिलेगा प्रधानाध्यापक का वेतन और भत्ता - इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रभारी प्रधानाध्यापक को मिलेगा प्रधानाध्यापक का वेतन और भत्ता - इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रभारी प्रधानाध्यापक को मिलेगा प्रधानाध्यापक का वेतन और भत्ता - इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन और सभी भत्ते देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे व एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी और वह 31 मई 2014 से उच्च प्राथमिक एवं मर्जर स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इस विद्यालय में कभी भी नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी। प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत होने के बावजूद याचिकाकर्ता को इस पद के लिए वेतन नहीं दिया जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि याचिकाकर्ता प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के दिन से प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाये। 

अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले पर अमल कब तक होता है। 

देखें कोर्ट का आदेश👇

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