निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बाल अधिकार | Child rights under RTE
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत बाल अधिकार | Child rights under RTE
बाल अधिकार
Child rights under RTE
- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
- कक्षा 1 से 8 तक कैपिटेशन फीस एवं अन्य सभी शुल्क प्रतिबंधित।
- 6 से 14 वर्ष के विद्यालय न गये बच्चों को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश व विशेष प्रशिक्षण का अधिकार।
- प्रवेश के लिए जन्म आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- प्रवेश के लिए टी.सी. की बाध्यता नहीं।
- एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कभी भी स्थानान्तरण का अधिकार, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- बच्चे को कक्षा में रोके जाने विद्यालय से निकाले जाने पर रोक, बोर्ड परीक्षा नहीं।
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को गर्म पका पकाया मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था।
- स्वच्छ पेयजल और बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय।
- शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना पर रोक।
- विशिष्ट आवश्यकता बाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक सामग्री एवं उपकरण आदि की निशुल्क व्यवस्था |
- विद्यालय में जाति धर्म, अथवा लिंग आधारित भेदभाव रहित वातावरण |
- बच्चों के विद्यालय आने के लिए सामाजिक एवं संस्कृतिक कारण बाधा नहीं ।
अन्य सुविधाएं
- पक्का एवं सुरक्षित भवन
- निशुल्क किताबें
- डी.बी.टी. के तहत यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर बैग व स्टेशनरी हेतु माता पिता अथवा अभिभावकों के खातों में निशुल्क 1200-रूपये धनराशि की व्यवस्था ।