रिटर्न भरने के बाद भी समय पर रिफंड नहीं मिलने पर करें आवेदन

रिटर्न भरने के बाद भी समय पर रिफंड नहीं मिलने पर करें आवेदन

नई दिल्ली, । ऐसे करदाता जिन्हें किसी कारण से रिटर्न भरने के बाद भी समय पर रिफंड नहीं मिल पा रहा है उन सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया जारी की है।

Income Tax Refund

आयकर विभाग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उन्हें समय पर रिफंड पाने में परेशानी हो रही है। विभाग को ईमेल व अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसलिए रिफंड को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

करदाताओं को रिफंड पाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के सर्विस मैन्यू में जाकर रिफंड रिइश्यू ऑप्शन के बाद रिटर्न अवधि, अपने बैंक खाते का चयन करना होगा, जिसमें करदाता रिफंड से जुड़ी धनराशि का भुगतान चाहता है। पोर्टल पर सत्यापन विकल्प पर क्लिक करने के बाद आधार से संलग्न मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। मोबाइल पर आवेदन संख्या व अन्य विवरण मिल जाएगा।

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