अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश, सरोगेसी से जुड़े नियमों में संशोधन; पिता को भी मिलेगी 15 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश के मामले में बड़े बदलाव की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने सरोगेसी से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को छः माह अर्थात 180 दिन तक की छुट्टी मिल सकेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 18 जून को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक, केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म दिया है, वे अब छह महीने के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। ऐसी महिला कर्मचारी के लिए यदि गर्भ उपलब्ध कराने वाली महिला (सरोगेट मदर) भी केंद्र की कर्मचारी होगी तो दोनों माताओं को छह माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। किंतु इसकी शर्त यह होगी कि ऐसी महिलाओं के जीवित बच्चों की संख्या दो से कम होनी चाहिए।

18 जून से लागू हुए नए अवकाश नियम; सरोगेट और पालक माता दोनों को मातृत्व अवकाश मिल सकेगा

नए नियमों के तहत सरोगेट मां के साथ-साथ दूसरी मां को भी सरोगेट मदर करार दिया गया है। संरक्षक मां बच्चे की देखभाल के लिए दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की पात्र होगी, जिसका लाभ बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक लिया जा सकता है। यदि बच्चे के अभिभावक पिता भी सरकारी कर्मचारी हैं तो वह भी 15 दिन के पितृत्व अवकाश के पात्र होंगे। नए नियम 18 जून से लागू हो गए हैं।

अब अधिष्ठाता मां और सरोगेट मां 180 दिन की छुट्टी ले सकेंगी

केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली मांओं और बच्चों को गोद लेने वाले माता-पिता के लिए छुट्टियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अब सरोगेसी के मामलों में 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार का एक कर्मचारी जो सरोगेट है, उसे 180 दिनों की छुट्टी मिल सकेगी। कार्मिक मंत्रालय (DoPT) की ओर से संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक, अब सरोगेट के साथ-साथ सरोगेट मां (जैविक मां) को भी 180 दिन की छुट्टी की सुविधा मिल सकेगी।

माँ के अलावा पिता को भी छुट्टी का अधिकार; 15 दिन के पितृत्व अवकाश पर फैसला

सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में संशोधन किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। संशोधन के अनुसार, सरोगेसी कराने वाली मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह भी बाल देखभाल अवकाश पाने की पात्र होगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्रीय कमीशन प्राप्त कर्मचारी का पिता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा

 

Maternity Leave






Next Post Previous Post