शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के फलस्वरूप वेतन अवरुद्ध न किए जाने विषयक महानिदेशक का पूर्व में जारी आदेश देखें
शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के फलस्वरूप वेतन अवरुद्ध न किए जाने विषयक महानिदेशक का पूर्व में जारी आदेश देखें।
महानिदेशक श्रीमती कंचन वर्मा ने मार्च महीने में एक आदेश जारी करके शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के रूप में उनके वेतन अवरुद्ध किए जाने के संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में महानिदेशक कंचन वर्मा ने आदेश दिया था कि विभिन्न विभागीय कार्यक्रम में अपेक्षित परिणाम न होने के कारण अथवा विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध आपके स्तर से कार्रवाई की जाती है। संज्ञान में आया है की कार्यवाही के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लेखित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा भी वेतन अवरुद्ध करने को विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं में आदेश प्रदान किए गए हैं। इस आधार पर महानिदेशक ने निर्देशित किया है कि उपर्युक्त शासनादेशों एवं नियमावलियों के आलोक में शिक्षक/ कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई संपादित की जाए व तत्संबंधी कार्यवाही का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/ शिक्षिका/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाए।
तत्संबंधी महानिदेशक का आदेश पत्र–