रसोइया चयन से सम्बन्धित सभी आदेश, प्रारूप व दिशा-निर्देश देखें और डाउनलोड करें।

रसोइया चयन से सम्बन्धित सभी आदेश, प्रारूप व दिशा-निर्देश देखें और डाउनलोड करें।

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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने हेतु समय समय पर जारी विभिन्न रसोइया चयन शासनादेश, एजेंडा, रसोइया आवेदन फॉर्म  व अन्य सभी सहायक सामग्री बेसिक शिक्षा परिषद के सर जी की पाठशाला (Sir Ji Ki Paathshala) के लिए इस लेख में दी गई है।

रसोइया चयन की प्रक्रिया

रसोइया चयन कैसे करें ? ये नवनियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एक जटिल प्रश्न होता है। इसको सरल शब्दों में समझाने की एक कोशिश की गई है।

सबसे पहले नामांकन के आधार पर कितनी रसोइया किसी विद्यालय में कार्य कर सकती है इसका निर्धारण दिए गए शासनादेश के अनुसार होता है। रसोइया चयन के लिए शासनादेश के अनुरूप मध्यान्ह भोजन समिति का गठन होता है। जिसमे प्रधान सचिव तथा प्रधानध्यापक सचिव के रूप नामित होते हैं साथ ही इस समिति में दो महिला व दो पुरुष अभिभावक होते है।

इस एजेंडा पर MDM समिति के साथ बैठक में इसकी जानकारी दी जाती है| इसके बाद विज्ञापन निकाला जाता है, जिसकी सूचना मुनादी, कागज पर लिखित रूप में चस्पा कर व अन्य माध्यमों से आसपास के स्थानों पर दी जाती है।

परिषदीय रसोइयों का मानदेय 

रसोइया के वेतन में 26 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में रसोइया मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया था। अब रसोइयों को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 600 रुपये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जबकि केंद्रांश के रूप में 400 रुपये तथा अतिरिक्त एक हजार रुपये अर्थात कुल 1,400 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह मानदेय या वेतन मात्र एक शैक्षिक सत्र में 10 महीनो के लिए दिया जाता है। यह पैसा रसोइया द्वारा दिए गए बैंक खाते में मिलता है। कैश के रूप में कोई भी धन नहीं दिया जाता है।

रसोइया चयन का मानक 

रसोइया चयन मानक समय समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होता है। आवेदक के घर का कोई बच्चा उस विद्यालय में पढता हो यह नियम है। अन्य मानक व नियम आगे दिए गए शासनादेशों में उल्लेखित है। शासनादेश के अनुसार रसोइया चयन का फॉर्म आवेदकों को भरना होता है। तय समय सीमा तक शाम 5 बजे तक जितने भी आवेदन प्राप्त होता है, उनको प्रधानाध्यापक द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। प्रेषण के 5 दिन बाद से अगले 7 दिन के अन्दर चयन समिति व विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) साथ विचार विमर्श कर के सर्व सम्मति से किसी एक अच्छी छवि वाले व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। इसके बाद चयनित रसोइया की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर चयन एजेंडा के साथ प्रेषित कर दी जाती है।

 रसोइया चयन हेतु प्रारूप एवं शासनादेश

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