बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों हेतु टाइम एवं मोशन का शासनादेश; Time and Motion GO;

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों हेतु टाइम एवं मोशन का शासनादेश; Time and Motion GO;

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों हेतु जारी *टाइम एंड मोशन* शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु टाइम एवं मोशन के अनुसार अध्यापकों व छात्रों के लिए शिक्षण घंटे व शिक्षण अवधि को शासनादेश में विस्तृत रूप से बताया गया है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के आधीन विद्यालयों में टाइम एंड मोशन शासनादेश में विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निर्धारित किए गए हैं। जिसमें 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय प्रातः 8:00 बजे से 2:00 बजे तक एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालय 9:00 बजे से 3:00 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षण कार्य समय सारणी के अनुसार निर्धारित होंगे। एक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

शासनादेश के अनुसार कुल 14 पंजिकाओं का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय -व्यय पंजिका, चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका ही अब प्रयोग में लाए जाएंगे।

शिक्षकों को विद्यालय में समय से 15 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं विद्यालय के समापन के 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहकर आगामी कार्य दिवस की योजना बनानी होगी।

देखें टाइम एंड मोशन का शासनादेश:

टाइम एंड मोशन का शासनादेश 2024

टाइम एंड मोशन का शासनादेश 2020

टाइम एंड मोशन पर महानिदेशक का आदेश :16 फरवरी 2024





टाइम एंड मोशन पर अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश::14 अगस्त 2020






















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