सभी बेसिक शिक्षकों को इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी होनी चाहिए | Basic Teachers must know all these necessary rules.
सभी बेसिक शिक्षकों को इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी होनी चाहिए | Basic Teachers must know all these necessary rules.
सभी परिषदीय अध्यापकों को स्वयं को मजबूत और अपडेट रखने के लिए इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
All Basic Teachers must know all necessary rules.
All Basic Teachers must know all necessary rules.
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक को नियमों की सही जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वह अपने अधिकारों को जान सकें और आवश्यतानुसार उस नियम के तहत अपने कर्तव्यों को करते हुए शोषण से अपना बचाव कर सकें। इसी क्रम में "सर जी की पाठशाला डॉट इन" में कुछ ऐसी जानकारियां साझा की जा रही हैं जो सभी परिषदीय शिक्षकों के लिए अतिमहत्वपूर्ण हैं। सभी शिक्षक समय निकाल कर इस पोस्ट को जरूर पढ़ें और अपनी टिप्पणी भी अवश्य दें।
✍️ विभिन्न अवकाश संबंधी नियम
- जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) में 14 आकस्मिक अवकाश देय होते हैं। एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश ले सकता है। शासनादेश में यह उल्लेख नहीं है कि किस माह में कितनी छुट्टियां देय हैं। छुट्टी के बीच पड़ने वाले अवकाश या रविवार को आकस्मिक (Casual Leave) अवकाश में नहीं गिना जाता है।
- सेवा के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी को कुल दो वर्ष का चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) देय है। इसे साल में तीन बार लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 15 दिन का चाइल्ड केयर लीव देय होता है। सरकार ने इसमें अब बदलाव किया है। 🔍भारत सरकार ने चाइल्ड केयर लीव में किया संशोधन, एक कैलेंडर वर्ष में तीन के जगह छह बार ले सकते हैं चाइल्ड केयर लीव
- प्रत्येक परिषदीय शिक्षक वर्ष में एक अर्जित अवकाश (Earning Leave) का हकदार है। साथ ही यदि शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में किसी कार्य के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश मिलता है।
- परिषदीय शिक्षक/शिक्षिका बिना वेतन के अध्ययन अवकाश (Study Leave) के हकदार हैं।
- यदि कर्मचारी को अवकाश या छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाता है तो प्रतिपूरक अथवा प्रतिकर अवकाश देय होता है। इसे एक महीने के अंदर लेना होता है। एक समय में दो से अधिक प्रतिपूरक अवकाश नही मिलते हैं। इनका अनुमोदन उसी अधिकारी द्वारा किया जाता है जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है। प्रतिपूरक अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मियों को ही स्वीकार्य है।
✍️ आयकर तथा बैंक संबंधी नियम
- कर्मचारी अथवा शिक्षक की अनुमति के बिना भी विभाग द्वारा एडवांस टैक्स काटा जा सकता है।
- पांच साल के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 80C के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है।
- सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदला जा सकता है।
- पी०पी०एफ० (PPF) खातों से 15 वर्षों में पूरी राशि की निकासी लेकिन आंशिक निकासी के लिए, खाते के छह वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद चौथे वित्तीय वर्ष की शेष राशि का 50 प्रतिशत की धनराशि निकलने की पात्रता है। गंभीर बीमारी और उच्च शिक्षा के लिए भी फंड निकाला जा सकता है।
- 01 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को समूह बीमा (GIS) कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
✍️ मध्याह्न भोजन योजना संबंधित
- मध्यान्ह भोजन योजना में केंद्र और राज्य का क्रमश: 60 और 40 प्रतिशत योगदान होता है।
- रसोइयों के कर्तव्य स्कूल की दीवार पर अंकित होनी चाहिए।
- बच्चों के बर्तन धोने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं।
- मध्यान्ह भोजन से संबंधित प्रशिक्षण रसोइयों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक है।
- नियमानुसार एमडीएम से संबंधित योजना में विद्यालय प्रबंधन समिति को भी शामिल किया जा सकता
- स्कूल में मिड डे मील नहीं बनने की स्थिति में प्रधानाध्यापक से लेकर बीएसए तक की जिम्मेदारी तय की गई है।
✍️ शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षिक सपोर्ट संबंधी
- विकास खण्ड के ए.आर.पी. अकादमिक सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम करेंगे।
- एआरपी (ARP) को निरीक्षण का अधिकार नहीं है।
- न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत शिक्षक मासिक बैठकों की योजना बनाकर शैक्षिक गुणवत्ता के लिए कार्य करेंगे।
- शिक्षक संकुल अपने विद्यालय में रहकर ही कार्य करेंगे।
✍️ नवीन प्रवेश एवं RTE संबंधी नियम
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत टी.सी. अनिवार्य नहीं है।
- आयु का निर्धारण नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम सभा, अस्पताल, दाई या अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण के आधार पर किया जाएगा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन शिक्षक होने चाहिए।