69000 भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी प्रेस नोट पुराना है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेशानुसार कोवित 10 महामारी के बावजूद मिशन रोजगार योजना के अन्तर्गत 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को सकुशल एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षको का चयन कर बेसिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना तथा नौजवानो को रोजगार उपलब्ध कराना है।
1- बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माधाम से आरक्षण एवं विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों के गुणांक, जनपद की वरीयता एवं जनपदवार/ श्रेणीवार रिक्त पदों पर आवेदन सूची वेबसाइट upbasicedubanrd.gov.in पर प्रकाशित की गयी थी।
2- सहायक अध्यापक का पद जनपदीय संवर्ग का है।
3- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में जनपदवार श्रेणीवार अनारक्षित श्रेणी में 34589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18598 अनुसूचित जाति में 14459 एवं अनुसूचित जनजाति में 1354 पद बनते हैं।
4- कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 28 अगस्त 2015 एवं शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा दिव्यांग श्रेणी को 4 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 02 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक को 03 प्रतिशत एवं महिला को 20 प्रतिशत आरक्षण देय है। इस प्रकार कुल 31 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) आरक्षण अनुमन्य है।
5- चयन / जनपद आवंटन की समस्त प्रक्रिया एन०आई०सी० द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुमोदित प्रॉसेस फ्लो के माध्यम से किया गया है।
6- विशेष आरक्षण एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जनपदवार श्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष उनके गुणांक, जनपद वरीयता के विकल्प के आधार पर जनपद आवंटन की कार्यवाही की गयी है। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर 1995 में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि किसी अभ्यर्थी का चयन विशेष आरक्षण की श्रेणी में किया गया है तो उसकी गणना उनकी आरक्षित कोटे की रिक्तियों के प्रति की जाती है।
7- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके गुणांक, श्रेणी, जनपद वरीयता के विकल्प के आधार पर सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी के पदों की रिक्ति के सापेक्ष उपलब्धता देखी जाती है यदि उनके जनपद के वरीयता के विकल्प में अनारक्षित श्रेणी में पद उपलब्ध नहीं है तो उसके आरक्षणवार वर्ग यथा अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में रिक्त पद होने की दशा में जनपद वरीयता के विकल्प के आधार पर जनपद आवंटित किया जाता है।
8- 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है-
क्र0सं0 | श्रेणी | निर्धारित पद | चयनित अभ्यर्थियों की संख्या | अंतर |
---|---|---|---|---|
1 | अनारक्षित | 34589 | 20301 | -14289 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 18598 | 31228 | +12630 | |
अनुसूचित जाति | 14459 | 17260 | +2801 | |
अनुसूचित जनजाति | 1354 | 211 | -1143 (अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने के कारण) | |
69000 | 69000 |
9- इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 18598 पदों के सापेक्ष 31228 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित है जिसमें से 12630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में एम०आर०सी० (आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन उनके गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में किया जाता है) के कारण चयनित है।
10- माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध मे शिकायत की गयी थी। प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग द्वारा सुनवाई की तिथियों में शासन / विभाग के अधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर तथ्यात्मक आख्या सहित विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रकरण में किसी भी बिन्दु पर सूचना मांगे जाने पर विभाग द्वारा समुचित आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।
11- कतिपय असफल अभ्यर्थी जो एन०आई०सी० द्वारा निर्गत जनपद आवंटन सूची में अपनी मैरिट के कम होने के कारण सम्मिलित नहीं है, द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना कर गलत तथ्य एवं आंकड़े मीडिया के विभिन्न माध्यम से प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है।
12- एन0आई०सी० द्वारा तैयार वेबसाइट पर प्रदर्शित जनपद आवेदन सूची में यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी जिस श्रेणी का है उसकी चयन श्रेणी वहीं हो। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का अपने गुणांक एवं विशेष आरक्षण के आधार पर चयन श्रेणी निर्धारित है। कतिपय असफल अभ्यर्थियों द्वारा जनपद आवंटन सूची के आधार पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम कटऑफ (गुणांक) के बाद भी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जनपद सूची में सम्मिलित है जो की सही नहीं है, क्योकि यदि ऐसे अभ्यर्थी जनपद आवंटन सूची में प्रदर्शित हो रहे है तो यह अभ्यर्थी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त अपनी श्रेणी में चयनित हुए है जिनका गुणांक अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से कम होने के कारण सम्मिलित है। जो अपनी मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुये है। परन्तु उनके आरक्षित श्रेणी में पद उपलब्ध होने के कारण उन्हें जनपद आवंटन उनकी आरक्षित श्रेणी में किया गया है।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण के सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। कतिपय शरारती तत्वों द्वारा मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जनपद आवंटन सूची एवं चयन की पूरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में तथ्यहीन एवं गलत आंकड़े प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जिसका खंडन विभाग द्वारा किया जाता है।
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