समायोजन/ स्थानांतरण की प्रक्रिया लगी रोक को कोर्ट ने हटाया
समायोजन/ स्थानांतरण की प्रक्रिया लगी रोक को कोर्ट ने हटाया।
सरप्लस समायोजन में आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश वापस ले लिया गया है,* समायोजन/ स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। आज न्यायालय में राज्य सरकार ने समय सारिणी दाखिल की है, तदनुसार समायोजन/स्थानांतरण की प्रक्रिया सितंबर तक पूरी की जाएगी ।
- 7 दिन में नया जिओ जारी करेंगे: महाधिवक्ता
- नई समय सारणी के तहत होंगे समायोजन: महाधिवक्ता
- सितंबर में प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे: महाधिवक्ता
- नए जिओ की आपत्तियों हेतु 14 अगस्त को सुनवाई होगी।
- # समायोजन विशेष