पैन-आधार की समस्या के बीच फंसा रिफंड का दावा!

पैन-आधार की समस्या के बीच फंसा रिफंड का दावा!

अगर आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई दिनों बाद भी रिफंड नहीं आया है तो आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड की स्थिति जांचनी होगी। यह भी जांच लें कि आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक है या नहीं। आयकर विभाग का कहना है कि पैन-आधार लिंक न होने के कारण कई रिफंड दावे अटके हुए हैं। ऐसे में विभाग ने इन दावों को फिर से सत्यापन की प्रक्रिया में डाल दिया है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस कॉलम में जाकर नाउ योर रिफंड पर क्लिक करके स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि किसी तकनीकी कारण से रिफंड रुका है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अगर आधार पैन से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आ रही शिकायतें: 

इस बार रिफंड को लेकर कई लोग शिकायत कर रहे हैं। कुछ मामलों में रिटर्न दाखिल करने के एक से दो महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पैन-आधार को सही समय पर लिंक न करना भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। करदाता अब प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा

आयकर विभाग ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ाई थी। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अब विभाग ने इस काम के लिए 1000 रुपये शुल्क तय कर दिया है। वर्तमान में, 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किए गए सभी पैन कार्डों को आधार से लिंक करना आवश्यक है। इसके बाद जारी किए गए पैन कार्ड को छूट के दायरे में रखा गया है।

● My Account पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस खोलें। यहां इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें।

● अब Acknowledgement नंबर पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आईटीआर से जुड़ी सारी जानकारी दिखाई देगी.

● आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं। यूजर आईडी (पैन नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।


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