चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 अगस्त तक न देने वालों का अगस्त माह का रुकेगा वेतन

चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 अगस्त तक न देने वालों का अगस्त माह का रुकेगा वेतन

राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोकने का फैसला किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही भुगतान किया जायेगा।

राज्य में कर्मियों की संख्या 17 लाख 88 हजार 429 है। इनमें से करीब 26 फीसदी ने ही ऑनलाइन ब्योरा दिया है।

राज्य सरकार ने आईएएस और पीसीएस के बाद सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में इसे 30 जून तक अनिवार्य किया गया था. कहा गया कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा, फिर समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई।

मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तमाम कर्मचारियों ने संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया है. यह एक असंतोषजनक स्थिति है। मुख्य सचिव ने कहा है कि विभागाध्यक्षों को भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि इसकी जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय को भी दी जायेगी। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कुल अधिकारियों और कर्मचारियों में से केवल 26 प्रतिशत ने ही विवरण दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कई कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का ब्यौरा न देने के कारण प्रमोशन भी रोक दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों ने कार्मिक विभाग को प्रत्यावेदन दिया है।

31 अगस्त तक मौका

मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा जमा करने की प्रक्रिया पहली बार की जा रही है, इसलिए शुरुआती दिक्कतों को देखते हुए 31 अगस्त तक आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के बजाय वर्ष 2024 का विवरण दाखिल किया है, जबकि इसे 31 दिसंबर 2024 तक जमा करना होगा।

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