समायोजन विशेष : आज हेडमास्टर समायोजन पर स्टे हो गया है, कल सहायक अध्यापक समायोजन की होगी सुनवाई

समायोजन विशेष : आज हेडमास्टर समायोजन पर स्टे हो गया है, कल सहायक अध्यापक समायोजन की होगी सुनवाई

समायोजन

आज हेडमास्टर समायोजन पर स्टे हो गया है।

➥ कल सहायक अध्यापक समायोजन की सुनवाई है स्टे होने की प्रबल संभावना।

➥ प्रदेश के सभी सम्मानित प्रधानाध्यापकों को बहुत बहुत बधाई.. टीम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच आनंद मोहन मिश्र जी जिलाध्यक्ष तथा टीम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गोण्डा राहुल वर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष के अनथक प्रयास से हेड समयोजन पर स्टे….

जनपद-बहराइच के द्वारा सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन आदेश के विरुद्ध याचिका 7241/ 2024 सीमा जैसवाल एंड अदर्स पर आज मिला स्टे (स्थगन)।

 मा.उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के जस्टिस मा.मनीष माथुर जी के द्वारा सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट अधिवक्ता एल.पी. मिश्र जी के तर्कों, जोरदार बहस से सहमत होकर सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से आज रोक लगा दी है।

अगली तिथि 26 सितंबर*

जनपद-बहराइच के द्वारा  सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन आदेश के विरुद्ध याचिका सीमा जैसवाल एंड 183 अदर्स पर आज सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के मा.जस्टिस मनीष माथुर जी ने पूरे प्रदेश में सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

जनपद बहराइच के द्वारा  प्राथमिक विद्यालय के सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन आदेश  दिनांक 16 अगस्त 2024 के विरुद्ध दायर याचिका 7241/2024 सीमा जैसवाल एंड अदर्स पर पुनः सुनवाई करते हुए पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है ।

केस के याची तथा पैरवी कार आनन्द मोहन मिश्र- जिलाध्यक्ष,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ-बहराइच ने बताया कि, जनपद बहराइच के 184 प्रधानाध्यापकों के द्वारा उक्त याचिका मा. उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित की गई थी, जिसकी पहली सुनवाई  दिनांक 02 सितंबर 2024 को हुई थी, आज पुनः सुनवाई करते हुए मा.उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के जस्टिस मा. मनीष माथुर जी ने सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट अधिवक्ता एल.पी. मिश्र जी तथा उनके सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी जी के तर्कों, साक्ष्यों से सहमत होकर सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

विभाग के अधिवक्ता ने प्रधानाध्यापक समायोजन ना रोका जाए इसके लिए पूरा प्रयास किया बाद में यह भी कहा केवल याची लाभ दे दिया जाए, लेकिन अधिवक्ता डा.एल.पी.मिश्र जी के प्रयासों से पूरे प्रदेश के सरप्लस प्रधानाध्यापक की प्रक्रिया पर रोक लग गई।

स्थगन आदेश होने से पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के सभी सरप्लस प्रधानाध्यापक लाभान्वित होंगे।

उक्त याचिका/केस की सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर 2024 नियत की गई है।🙏

आनन्द मोहन मिश्र

सर्वेश कुमार

रमेश कुमार पांडेय

शक्तिधर पाठक

गौतम तरफदार

जनपद-बहराइच

C/P

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