पेंशनभोगियों को अब पेंशन सत्यापन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे

पेंशनभोगियों को अब पेंशन सत्यापन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे 

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा लागू की जा रही केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) से उन पेंशनभोगियों को फायदा होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। नई व्यवस्था में अब पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए अलग-अलग बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद घर के पास स्थित बैंक से पेंशन शुरू की जा सकती है।

EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मौजूदा व्यवस्था में ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी के रिटायर होने पर कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत प्रति माह एक निश्चित पेंशन दी जाती है. अभी तक अपनी पेंशन निकालने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को संबंधित बैंक शाखा में आना पड़ता है। जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुए हैं। दरअसल, EPFO ​​अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में बंटा हुआ है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत केवल कुछ चयनित (तीन या चार) बैंक शाखाएँ ही पेंशन निकासी के लिए अधिकृत हैं, जिसके कारण कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूँकि, सेवानिवृत्ति के बाद अधिकांश कर्मचारी अपने गाँव या किसी अन्य हिस्से में रहने लगते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन निकासी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली भी आएगी। नई सुविधा ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी।

'मील का पत्थर साबित होगी नई व्यवस्था'
केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि नई प्रणाली ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इससे पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याएं दूर हो जाएंगी।

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